08 July,2024 AD Army Point,Published by : Dhanesh
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया में अंको को लेकर सख्त आदेश दिया है | हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए सेना के अधिकारियों को 15 दिन का समय देते हुए कहा है की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों के अंको की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्रदान की जाए |
मध्यप्रदेश हाइकोर्ट में दायर एक रिट याचिका में विशाल धगत जे की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादियों को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको का खुलासा करने का निर्देश दिया है जिसमे परीक्षा में पारदर्शिता में सार्वजनिक हित पर जोर दिया गया |
अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिका
अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने फेल होने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपने अंको की जानकारी साझा करने को लेकर याचिका दायर की थी | याचिकाकर्ताओं में मध्यप्रदेश के सतना निवासी अमन द्विवेदी एवं रीवा व अन्य जिलों के अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई थी की उन्होंने सितंबर 2022 में अग्निवीर रैली भर्ती में भाग लिया था | रैली भर्ती में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था भर्ती प्रक्रिया के तहत नवंबर 2022 में रिजल्ट जारी किया गया था इसमें केवल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिखाए गए | अंतिम रिजल्ट में उम्मीदवारों के नाम व प्राप्त अंको का उल्लेख नहीं किया गया | याचिकाकर्ताओं को संकोच था की कई चयनित उम्मीदवारों के उनसे कम अंक प्राप्त किए थे उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चयनित उम्मीदवारों के अंको की जानकारी मांगी थी सूचना के अधिकार के तहत उन्हें केवल स्वयं के अंको की जानकारी मिली इस कारण उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी |
हाईकोर्ट का आदेश,15 दिन में अन्य उम्मीदवारों के अंको के बारे में जानकारी प्रदान करें
मध्यप्रदेश हाइकोर्ट में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में अंको की जानकारी 15 दिन के भीतर साझा करने का निर्देश दिया | कोर्ट ने कहा ” सभी उम्मीदवारों ने सार्वजनिक परीक्षा में भाग लिया था उक्त जानकारी का किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी से कोई लेना देना नहीं है परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक सार्वजनिक गतिविधि है और प्रत्येक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के बारे में जानने का अधिकार है”